न्यायमूर्ति कुमार और न्यामूर्ति एम एस नाम्बियार की पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उल्लंघनकर्ता मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और जुर्माने के अलावा ‘प्रदूषक चुकाता है’ के सिद्धांत के आधार पर प्रति उल्लंघन पर 5000 रूपए जुर्माना भरने के उत्तरदायी होंगे। हरित पैनल ने यातायात पुलिस को भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति अन्य खाते में जमा करने को कहा।