पटना (बिहार)। पटना जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा (11) के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक निजी स्कूल के प्राचार्य को फांसी और एक अन्य शिक्षक को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) अवधेश कुमार ने उक्त मामले के आरोपी और फुलवारी शरीफ मोहल्ला स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बी एवं डी) और 120 बी तथा पोक्सो कानून के तहत पटना जिले के महिला थाना में 19 सितंबर, 2018 को दर्ज कराए गए मामले में प्राचार्य को 1 लाख रुपए और शिक्षक को 50 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।