मुंबई में 1 नवंबर से 4 पहिया वाहन चालकों, सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य

शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2022 (23:43 IST)
मुंबई। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक नवंबर से महानगर में 4 पहिया वाहन चालकों और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
 
मुंबई पुलिस की यातायात इकाई ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश दिया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
 
एक अधिकारी ने कहा कि एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाए मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रियों को ले जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।

टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की पिछले महीने पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाई थी। कार की गति तेज थी और कार के सूर्या नदी पर एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। (भाषा) 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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