वारिस पंजाब दे के वकील खारा ने कहा कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह को 24 घंटे के निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। पुलिस का इरादा दुर्भावनापूर्ण है। एडवोकेट खारा ने आरोप लगाया कि पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी को नहीं दिखाकर, उसे फर्जी मुठभेड़ में मार सकती है या उसे मनगढ़ंत मामलों में फंसा सकती है।