दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बारे में राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई है जोकि आगे की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक उत्तरी जिले के एक थाने में 8 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328, 312, 366, 377 और 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायत के मुताबिक पहली बार दोनों जयपुर में मिले और रोहित ने 8 जनवरी 2021 को उसे कथित तौर पर सवाई माधोपुर बुलाया। प्राथमिकी के मुताबिक, युवती का आरोप है कि पहली मुलाकात के दौरान रोहित ने उसके पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया और उसका फायदा उठाया।
प्राथमिकी के मुताबिक, युवती का आरोप है कि अगले दिन सुबह उठने पर आरोपी ने उसकी नग्न तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उसे धमकाया। युवती का आरोप है कि रोहित ने एक बार दिल्ली में भी उससे मुलाकात की और उसके साथ जबरदस्ती की।