हम में से बहुत से नौकरीपेशा लोग अपने टैक्स की फिक्र मार्च महीने के आते-आते ही करते हैं। अक्सर जल्दबाजी में टैक्स प्लानिंग के गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। आपका इनवेस्टमेंट इस तरह होना चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनेफिट ले सकें।
सेक्शन 80 सी के तहत आप 1 लाख तक के इंवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा हाउस लोन में एक लाख 50 हजार, मेडिक्लैम में 20 हजार तक की टैक्स छूट ली जा सकती है। भारत में टैक्स प्लानिंग के लिए कई इंवेस्टमेंट प्लान हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत प्लान चुनने से बेहतर है कि सोच-समझकर निर्णय लिया जाए।
सेक्शन 80 सी के अंतर्गत अधिकतम एक लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है। नौकरीपेशा लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।
सेक्शन 80 सी के अंतर्गत नीचे दिए हुए प्लान से टैक्स में छूट ली जा सकती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लाइफ इंशोरेंस प्रीमियम बच्चों की ट्यूशन फी (अधिकतम दो बच्चे) होम लोन रिपेमेंट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5 साल के फिक्स डिपॉजिट
80 सी के अलावा टैक्स छूट-
होम लोन पर टैक्स छूट- सेक्शन 24 के अंतर्गत अगर आप होम लोन चुका रहे हैं और इस लोन के लिए 1 लाख पचास हजार रुपए या इससे ज्यादा सालाना ब्याज दे रहे हैं तो आपको टैक्स में अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन 80 डी के तहत यदि आप अपने और परिवार की मेडिकल इंशोरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हैं तो इस पर आप 15 हजार रुपए सालाना टैक्स में छूट ले सकते हैं।
वर्किंग प्रोफेशन अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए एजूकेशन लोन ले रहे हैं तो लोन के इंट्रस्ट रेट पर पूरी तरह टैक्स में छूट मिलेगी। सेक्शन 80 ई के तहत इस योजना से टैक्स छूट ली जा सकती है। किसी संस्था को डोनेशन देने में भी सेक्शन 80 जी के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलती है।