बजट 2021-22 : सीनियर सिटीजन को टैक्स में बड़ी राहत

सोमवार, 1 फ़रवरी 2021 (12:43 IST)
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीनियर सीटिजन को बड़ी राहत दी। 75 वर्ष से ज्यादा की आयु के लोगों को अब आयकर नहीं देता होगा। जानिए बजट में टैक्स से जुड़ी खास बातें...
 
-वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देंगे। नहीं देना होगा टैक्स।
-75 पार के लोगों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। 
-रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई।
-75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को भी टैक्स में छूट। 
-50 लाख की आय छुपाने पर सरकार सख्त। 
-एनआरआई को मिलेगी ऑडिट से छूट। 
-डिजिटल लेनदेन करने वालों को टैक्स में रहेगी छूट। 
-टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव।
-पैंशन, बैंक से ब्याज पर रिटर्न भरना जरूरी नहीं। 

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