वित्तमंत्री की घोषणा के मुताबिक अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी। हालांकि 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं 4 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करने के लिए आपको निवेश दर्शाना होगा।