अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है।
ऐसे लिंक करवा सकते हैं : आपका Aadhaar, पैन से लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर लें। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके अलावा आप यहां क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं। इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुने और और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें। इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।