बड़ी खबर: पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ी

शनिवार, 18 सितम्बर 2021 (08:08 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।

ALSO READ: खुशखबर, पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ाई
 
सीबीडीटी ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। साथ ही आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।(भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी