जानिए क्या है RBI का नियम? : आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या अन्य किसी प्रीपेड पेमेंट विकल्प के जरिए रिकरिंग पेमेंट के लिए 1 अप्रैल से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत होगी।