नई दिल्ली। अधिकतर लोग कार या बाइक चलाते कई बार फेक दस्तावेज दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) से बच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicle Act) में संशोधन किया है। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) और ई-चालान (E-Challan) सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
सरकार के बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। यानी अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही उपलब्ध रहेगा। आपको ड्रायविंग लाइसेंस और अन्य दस्तवाजों की हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
मोबाइल पर बात की तो 5 हजार तक का जुर्माना : नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाए वाहन चलाते समय ड्राइवर ध्यान न भटके। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना : नए नियमों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।