संभल मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (15:58 IST)
Sambhal news in hindi : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व मैरिज हाल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग के साथ याचिक दाखिल की थी, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
 
आरोप है कि यह मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बनी थी। इस मामले में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। याचिका सरकारी जमीन से बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध वैकल्पिक विधिक उपचार के कारण खारिज की गई है।
 
बहस के बाद याची मुस्लिम पक्षकारों ने याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने कहा कि याची तहसीलदार की ओर से जारी बेदखली आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।
 
कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी को मुस्लिम पक्षकारों की अपील पर हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रभावित हुए बिना गुणदोष के आधार पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
 
मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने दावा किया कि बरात घर पहले ही गिरा दिया गया है। फिर भी प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण के लिए गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया। दूसरी ओर सरकार का आरोप है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर है और प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को चार दिन की मोहलत दी थी।
edited by : Nrapendra Gupta 

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