प्रयागराज। प्रयागराज स्थित धूमनगंज थाना की पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है। पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि विवेचना के दौरान खान शौलत हनीफ के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं और धूमनगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत खान शौलत हनीफ का नाम जोड़ा गया है।
इस घटना के अगले दिन 25 फरवरी को धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
गत 28 मार्च को यहां की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया गया था।
उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ के लिए अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। दोनों की 15 अप्रैल, 2023 को चिकित्सा जांच के लिए काल्विन अस्पताल जे जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाषा Edited By : Sudhir Sharma