Azam Khan news in hindi : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने उनकी पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला तीन जनवरी 2019 का है। रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।