किशोर की मां ने आरोप लगाया कि पहले आदित्य को निर्वस्त्र कर पीटा गया और फिर उसके चेहरे पर पेशाब कर इस कृत्य का वीडियो बना लिया। परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया कि जब आदित्य ने वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की तो उसको थूक चटाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। परेशान होकर आदित्य ने अपने परिजनों को सारी बात बताई, इसके बाद परिजनों ने कप्तानगंज थाने पर तहरीर दी।
पुलिस के अनुसार इस मामले में कोइलपुर गांव के निवासी विनय कुमार, सोनल तथा जिले के कैली इलाके के निवासी काजू प्रसाद और आकाश प्रसाद (पता अज्ञात) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) (किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 351 (3) (किसी को जान मारने की धमकी) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।