उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत प्रदेश में 10 फरवरी (गुरुवार) को शाम 7 बजे से 7 मार्च (सोमवार) को शाम साढ़े 6 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान विधानसभा चुनावा से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन करना या उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी मत सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से ही दंडित किया जा सकता है।