लखनऊ। जिला प्रशासन ने लखनऊ में 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खेलने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक बयान में बताया कि निरुद्ध क्षेत्र या रेड जोन में पड़ने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इन परिसरों में सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, दस साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हर परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनेटाइजरों की उपलब्धतता अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा कि हर दुकान के स्टाफ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले किसी ग्राहक में अगर कोविड-19 से जुड़े लक्षण मिलते हैं तो दुकानदार को अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की रोगाणुनाशक से नियमित रूप से साफ-सफाई होनी चाहिए।
रेड जोन या निरुद्ध क्षेत्र में पड़ने की वजह से अमीनाबाद, नजीराबाद, लाटूश रोड, कैंट रोड की दुकानें, बीएन रोड से बापू भवन चौराहे तक की सभी दुकानें, बर्लिंगटन चौराहे से कैसरबाग चौराहे के बीच पड़ने वाली दुकानें, कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस अडडे के बीच पड़ने वाली दुकानें, कैसरबाग बस अडडे से मौलवीगंज चौराहे तक की दुकानें, मौलवीगंज से रकाबगंज चौराहे तक की दुकानें, हीवेट रोड, लालबाग, जयहिंद मार्केट, नादान महल रोड, चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा और मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेंटर, नक्खास बाजार, कैण्ट में अली जान मस्जिद के आसपास के क्षेत्र, निशातगंज की गली नंबर-5 की दुकानें, निशातगंज सब्जी मंडी तथा आसपास की दुकानें नहीं खुलेंगी। (भाषा)