जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता वकील विजय नारायण सिंह ने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि घटना 8 दिसंबर 2023 को जिले के श्याम देउरवा थाना क्षेत्र में हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उस्मान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों सहित प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।(भाषा)