Prayagraj Violence : प्रयागराज हिंसा के 'मास्टरमाइंड' जावेद पंप का बंगला ध्वस्त, घर से मिला आपत्तिजनक सामान

रविवार, 12 जून 2022 (21:24 IST)
प्रयागराज। उत्तरप्रदेश में प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला और करेली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना के ‘मास्टरमाइंड’ (मुख्य षड्यंत्रकर्ता) मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का करेली में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला बंगला रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस ने मकान की तलाशी भी ली जिसमें कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय कुमार ने बताया कि ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस ने मकान की तलाशी भी ली जिसमें कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि शामिल हैं जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है और उन्हें तफ्तीश में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मकान से बरामद सामानों में 12 बोर का एक अवैध तमंचा, 315 बोर का एक अवैध तमंचा और कई कारतूस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिनमें माननीय न्यायालय पर तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी जावेद द्वारा की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तलाशी के दौरान कई साहित्य, किताबें भी मिली हैं जिनकी पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि ध्वस्त किए गए मकान की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए है जिसे नियम के अनुसार ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी झंडे, पोस्टर, बैनर और कागजात मिले हैं, उनकी गहराई से पड़ताल की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि जावेद के जेके आशियाना, करेली स्थित दो मंजिला मकान को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीन और भारी संख्या में पुलिस बल सुबह साढ़े दस बजे ही करेली थाने पर पहुंच गए और दोपहर करीब एक बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई।
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उन्होंने बताया कि शाम पांच बजे तक दो जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड की मदद से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले जावेद के परिजनों ने घर के जरूरी सामान पड़ोसी की छत के जरिए हटा लिए थे।

उन्होंने बताया कि जावेद का मकान पीडीए से नक्शा पास कराए बगैर बनाया गया था जिसके लिए उसे 10 मई, 2022 को नोटिस जारी किया गया था और उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई, 2022 की तिथि आबंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि पर जावेद या फिर उनका वकील नहीं आया और ना ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, इसलिए 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के जिलाध्यक्ष शाह आलम की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पुलिस का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेनादेना नहीं है। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का होगा और जो अबोध बच्चों को आगे करके पथराव कर रहा है और उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उसे हम कतई नहीं छोड़ेंगे।

अजय कुमार ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर कुल 68 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इसमें 64 बालिग और चार नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद अन्य 23 उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अब तक कुल 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य 23 लोगों के खिलाफ सबूत एकत्र किए जा रहे हैं और सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी।(भाषा)

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