इस दौरान वादी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, शाही मस्जिद ईदगाह से समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया था। जमीन का मालिक ट्रस्ट है, ऐसे में सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, समझौता अवैध है, समझौता रद्द किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वरशिप एक्ट 1991 यहां पर लागू नहीं हुआ होता है, क्योंकि 1968 में समझौता हुआ है और उसकी डिक्री 1973 में हुई है। एक्ट यहां लागू नहीं हो सकता है।