अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने हाफिजगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295 ए (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना), 504 (शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की प्रासंगिक धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।