कैपिटेशन फीस अब क्राइम

सरकार ने एजुकेशन इंस्टिट्यूट द्वारा सुविधाओं के नाम पर ली जाने वाली कैपिटेशन फीस को क्राइम करार दिया है। इससे रिलेटेड बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लॉ में कनवर्ट होने के बाद कोई भी कॉलेज ऐसा करने पर जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का हकदार होगा। हालाँकि जानकारों की मानें तो कॉलेजों के पास खुद को बचाने के लिए कई रास्ते हैं।

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