अभिनेता सिम्बू को अंतरिम राहत नहीं

बुधवार, 23 दिसंबर 2015 (00:33 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित रूप से महिलाओं का अनादर करने वाले अश्लील शब्दों के विवादित गीत ‘बीप सांग’ के लिए आपराधिक मामले का सामना कर रहे अभिनेता सिम्बू को पुलिस समन पर अंतरिम रोक या अंतरिम अग्रिम जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत देने से इंकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति बी राजेंद्रन ने कोयम्बटूर पुलिस को अभिनेता को निजी उपस्थिति के लिए तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
 
अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर मुथुकुमारसामी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा)
 

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