3 न्यायमूर्तियों की असहमति बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बोस्टन के डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश मयोंग जॉन के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी को रद्द करते हुए अंतरिम रोक लगाई थी और ट्रंप की योजना पर सवाल उठाए थे।
जॉन ने आदेश में कहा था कि छंटनी से विभाग संभवतः कमजोर हो जाएगा। एक संघीय अपीलीय अदालत ने भी प्रशासन की अपील पर इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के फैसले से ट्रंप प्रशासन को विभाग को समाप्त करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जो ट्रंप के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है।
ट्रंप ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने देशभर के अभिभावकों और विद्यार्थियों को एक बड़ी जीत दिलाई है।