रेप केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए एजाज खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.जी. ढोबले ने एजाज खान के इस दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एक्ट्रेस के साथ उनका रिश्ता सहमति से था।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एजाज खान की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि आवेदक शादीशुदा है और पेशे से एक्ट्रेस है। हालांकि पीड़िता बालिग है, लेकिन आरोपों पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि सहमति स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से कानून के अर्थ में नहीं है।
कोर्ट ने कहा, एजाज खान की हिरासत में पूछताछ उनकी मेडिकल जांच, उनके मोबाइल फोन की बरामदगी, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि और आवाज के नमूने प्राप्त करने सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए आवश्यक है।