मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गानों के लिए दंड) और धारा 509 (किसी स्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से कोई शब्द कहना, भंगिमा बनाना और कार्य करना) लगाई गई हैं।
इसके अलावा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की उचित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।