खबरों के अनुसर बीएमसी ने तकरीबन 101 अवैध प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई थी। इसमें मलाड के एरंगल गांव के हीरा देवी मंदिर के पास मिथुन की प्रॉपर्टी भी शामिल है। मिथुन पर BMC ने आरोप लगया है कि उन्होंने 10 बाय 10 की 3 अस्थायी यूनिट बनाई हैं। जिसमें ईंट, लकड़ी की पट्टियां और एसी शीट्स की छत शामिल हैं। ये सभी गैरकानूनी हैं।
बीएमसी द्वारा जारी किए गए लीगल नोटिस के अनुसार, अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उनके खिलाफ धारा 475A के तहत कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। साथ ही इस धारा के तहत जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।