इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा न्यायालय में कैविएट दाखिल किये जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रिया चक्रवर्ती की स्थानांतरण याचिका पर उसका पक्ष सुने बगैर कोई भी आदेश नहीं दिया जाए।
वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए, जहां इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है। एक मामले की जांच दो जगह की पुलिस नहीं कर सकती है।