वकील विकास सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा, नारकोटिक्स का कानून पूरी तरह से बरामदगी पर निर्भर करता है। अगर किसी शख्स के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुई है तो उसे कस्टडी में रखना कानून का उल्लंघन है। कानून इसी तरह का बना हुआ है।
आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीसी की 8सी, 20बी, 27 और 35 की धारा में केस दर्ज किया गया है। आर्यन खान पर ड्रग्स खरीदने बेचने का आरोप है। इसके अलावा उनके पास से 5 ग्राम एमडी, 13 ग्राम कोकिन और 21 ग्राम चरस बरामद की गई है। उनके पास से एमडीएमए की 22 गोलियां भी मिली है। आर्यन खान से 1.33 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है।