नियम के मुताबिक किसी भारतीय की शादी दूसरे देश में होती है तो उसे उस देश के भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देनी पड़ती है। इसके बाद वह शादी विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ऐसा नहीं होने पर उस शादी को नहीं माना जाता है और यही हुई विरुष्का के साथ। अब उन्हें नियमानुसार एक बार फिर शादी करनी पड़ सकती है।