इसके लिए सैलून संचालक को प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग डिस्पोजेबल तौलिया औप पेपर उपयोग में लाना जरूरी होगा। इसके अलावा बुखार,जुकाम, खांसी और गले में खराश से पीड़ति व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ हेयर कंटिग सैलून पर हेंड सेनेटाइजर को एंट्री गेट पर रखना होगा और आने वाले ग्राहक हाथों को सेनेटाइज के बाद ही अंदर आ सकेंगे। इसके साथ हेयर कटिंग सेलून पर काम करने वाले सभी केश शिल्पी (नाई) और स्टॉफ को फेस मास्क, हेड कवर और एप्रन का उपयोग करना हर समय अनिवार्य होगा। इसके साथ प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा।
सैलून खोले जाने को लेकर राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर,कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए है। इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर हेयर कटिंग सेलून को बंद किया जाएगा और उसके संचालक पर कोविड निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिशा निर्देशों के तहत कानूनी कार्यवाही की जा जाएगी।