सरकार ने लॉकडाउन -3 में मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। आबकारी आयुक्त की ओर से आदेश के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में 4 मई से शराब और भांग की दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
आबकारी आयुक्त के आदेश के मुताबिक राजस्व हित में 4 मई से शराब और भांग की दुकानें खोल दी जाएगी। इस दौरान शराब की दुकानों पर कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी दुकानें भीड़भाड़ वाले इलाके या मुख्य बाजार में न होकर बाहरी इलाकों में स्थित होनी चाहिए।
वहीं शराब की दुकानें खोले जाने का यह आदेश संक्रमित इलाकों में स्थिति दुकानों पर नहीं लागू होगा। आदेश में शराब की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोले जाने की बात कही गई है। शराब की दुकानें खोले जाने के लिए ठेकेदारों और उसके कर्मचारियों को प्राथमिकता से ई पास जारी करने के निर्देश भी दिए गए है।