क्या है धारा 188 में प्रावधान : 1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें सरकार, कानून के निर्देश, नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।