अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रक पर केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लागू किए जाने के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए यह टिप्पणी की, जिनका लोगों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया था अथवा किसी ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था।
पीठ ने 21 मई के अपने आदेश में कहा, चिकित्सा संसाधानों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के चलते कोरोनावायरस से ग्रसित मरीजों और उनके रिश्तेदारों एवं मित्रों को उपकरण का इंतजाम स्वयं ही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह तथ्य है कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध नहीं थे, जो कि गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए आवश्यक था, ऐसे में लोगों को अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ा।