कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, यदि परिवार के किसी सदस्य-माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और यह 15 दिनों का एससीएल खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है।
मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथक-वास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है। उसने 'सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है, यदि कोविड संक्रमित पाये जाने के 20 वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी सबूत के आधार पर परिवर्तित अवकाश मिलेगा।
इस आदेश के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के माता-पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य यदि कोविड संक्रमित पाया जाता तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उसमें कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी कोविड-19 संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और घर में पृथक वास पर है तो 'उसे सात दिनों के लिए ड्यूटी-वर्क फ्रोम होम माना जाएगा। (भाषा)