भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को सरकार 21 साल तक 5 हजार रुपए की पेंशन हर महीने देगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 जनकल्याण योजना के आदेश के मुताबिक एक मार्च 2020 से कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित बच्चों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे पीड़ित परिवार के 21 साल तक के बच्चों को योजना का लाभ मिल स
योजना का लाभ किसको- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के जारी आदेश के मुताबिक कोरोना से संक्रमित और संक्रमण होने के दो महीने के बाद ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के बच्चे योजना के दायरे में आएंगे। कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के लिए कोरोना पॉजिटिव होने की आरटीपीसीआर या एंटीजन रिपोर्ट या सीटी स्कैन या किसी अन्य टेस्ट के द्धारा डॉक्टर द्धारा कोविड-19 की पुष्टि की गई हो।
योजना के लिए पात्रता शर्त–मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण (पेंशन,शिक्षा एवं राशन) योजना की पात्रता के लिए बच्चे के परिवार को मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ऐसे बच्चा जिनके माता-पिता,अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो। वहीं माता या पिता में से कोई एक भी पहले से मृत था और दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो। वहीं माता या पिता किसी एक की मृत्यु जो परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।