खबरों के अनुसार, राज्य के गृह मामले एवं न्याय विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों और डिवीजनल कमिश्नर को गुरुवार को जारी किए गए पत्र में प्रदेश के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य करने की हिदायत दी गई है।
इसके मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं-बस, ट्रेन, विमान आदि और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल के अलावा स्कूल, कॉलेजों और सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं।