कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार सरकार ने 5 अगस्त से योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा जारी की जाएगी। दिशा-निर्देश 1 अगस्त से लागू होंगे और निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। (भाषा)