राजधानी भोपाल में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद अब नई कोरोना गाइडलाइन लागू करने का फैसला जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में किया गया है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई बैठक में तय किया गया कि विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 एवं खुले में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ हॉल में समारोह हो या खुले स्थान पर मास्क के बिना कार्यक्रम स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
वहीं बैठक में तय किया गया कि शराब की दुकानें रात 10 बजे तक और बाजार रात 8 बजे तक बंद करने के लिए व्यापारियों से जिला प्रशासन बात करेगा। वहीं जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे है, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएगा। इसके साथ कार और बाइक पर अकेले सफर करने वालोंं को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
इसके साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने के नियम का पालन भी सख्ती से कराया जाएगा सरकारी और निजी कार्यालयों में भी बिना मास्क के प्रवेश वर्जित किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली,विधायक पीसी शर्मा, विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए।
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि युवा लोग जो शहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको मास्क लगाने की समझाईश देने के लिए वॉलिंटियर्स के रूप में अलग-अलग चौराहों पर खड़ा किया जाए और उनसे लोगों को मास्क लगाने की अपील करने की कार्यवाही कराएं। इसके साथ ही उनको मास्क उपलब्ध कराकर लोगों को मास्क भी बटवाएं जाएं।
रात आठ बजे बंद होंगे बाजार- वहीं आज राजधानी भोपाल के सभी बाजार रात आठ बजे बंद हो जाएंगे। राजधानी के कई व्यापारी संगठनों ने स्वेच्छा से रात आठ बजे अपनी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। राजधानी में लगातार कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के बाद राजधानी के न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने राजधानी के सभी व्यापारी संगठनों की एक बैठक बुलाई जिसमें फैसला लिया गया कि सभी बाजारों को रात आठ बजे बंद किया जाएगा।