ऐसे गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में कुछ छूट देते हुए कपड़े, जूते, शराब, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है।
गगरनी ने कहा कि' एक लेन में केवल पांच दुकानों को पूरे दिन में खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह पाबंदी चिकित्सा और किराना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर लागू नहीं है। अभी तक दुकानें खुली रखने के समय पर कोई पाबंदी नहीं है। ' उन्होंने कहा कि बाजार से हटकर यानी एकल दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी गई है। हालांकि सभी दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।