उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों, इनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालयों, प्राधिकरण, स्वायत्त निकायों जैसे-आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाओं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालयों, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु/रेलवे/बस आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाओं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाओं और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निर्बाध रूप से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियों और अन्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
जिलाधकारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, हवाई अडडे/ रेलवे स्टेशन/ बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति है।