गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
आदेशानुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और उनके सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।
पूर्ण टीकाकरण करा चुके कर्मचारियों को ही सरकारी तथा निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों में जाने की अनुमति होगी। ये सभी पाबंदियों पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी।
पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है।