प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे लोगों से जुर्माना लेने के साथ ही 3 दिनों के लिए शहर में चेक पोस्ट, फीवर क्लिनिक या उन अस्पतालों में काम लिया जाएगा, जहां कोरोनावायरस के मरीज भर्ती हैं। ग्वालियर के जिलाधिकारी कौशेलेन्द्र विक्रम सिंह ने रविवार को बैठक में ये निर्देश दिए। इसके साथ ही सिंह ने अधिकारियों को राज्य सरकार के 'किल कोरोना' अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
सिंह ने अफसरों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में बढ़े कोरोनावायरस मरीजों को लेकर जिला प्रशासन विशेष गंभीर है और इसको रोकने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। इसके तहत ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना तो वसूला ही जाएगा, इसके साथ ही उनसे कोरोनावायरस नियंत्रण की ड्यूटी का काम भी लिया जाएगा। ऐसे लोगों को जिले की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट एवं संबंधित अन्य कामों में तीन दिनों की ड्यूटी करनी होगी।
उन्होंने इसके साथ ही जिले की सीमा पर स्थित हर नाके से गुजरने वाले वाहनों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए तथा अन्य राज्यों एवं भोपाल व इंदौर शहर से आने वालों को अनिवार्यत: संस्थागत अथवा घर में क्वारंटीन कराने के भी निर्देश दिए। उनके निर्देश के बाद अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिया है। (भाषा)