योजना के तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित देश के सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बॉयोमेट्रिकस के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य राशन मिल सकेगा।
20 राज्यों में भी मिल सकेगा राशन – इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के पात्र परिवारों को, अन्य 20 राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा एवं सिक्किम में भी राशन मिल सकेगा। साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से भी राशन प्राप्त करने की पात्रता होगी।