इसमें कहा गया कि लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों और समान इलाकों जैसे कैंटीन और पार्किंग क्षेत्रों में भीड़ लगाने की सख्त मनाही है। आदेश में कहा गया कि बैठकें जहां तक संभव हों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएं और व्यक्तिगत बैठकों को जब तक बहुत आवश्यक न हो, तब तक टाला जाए।