दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क के उपयोग को लेकर याचिका दायर

Webdunia
गुरुवार, 8 अप्रैल 2021 (14:28 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के अनुरोध को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब मांगा।
 
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं थिंक टैंक 'सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज' (सीएएससी) के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।

ALSO READ: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा कारगर ‘मास्क’ और ‘वेंटिलेशन’
 
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वह सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी।मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।



ALSO READ: COVID-19 : निजी वाहन में बैठे व्यक्ति को भी पहनना होगा मास्क, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
 
सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनावों के दौरान शारीरिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
 
गुप्ता ने दलील दी कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं तो यह तर्क से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? केंद्र की तरफ से सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने नोटिस स्वीकार किया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

अगला लेख