एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में खलील, फराज, सानू, खालिद, शरीफुर्रहमान, आमद मियां और शहजाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (राजकार्य में बाधा), 332 (सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने) और 307 (जानलेवा हमला) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही और इसमें और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
पायलट के अनुसार इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्राथमिकी में जिन सात लोगों के नाम थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पायलट के अनुसार, जो लोग भी हिंसा में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।