Lockdown 3 : किस जोन को 17 मई तक क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा प्रतिबंधित
शुक्रवार, 1 मई 2020 (23:36 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश (Guide line) जारी किया, जिसमें संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर 4 मई से विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। देशभर में जोन के आधार पर निर्धारित छूट और प्रतिबंध इस प्रकार हैं :-
ये गतविधियां पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी
हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिये यात्रा, विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के लिए जाना, होटल रेस्तरां सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं।
सिनेमाघरों, मॉल, जिम, खेल परिसरों आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन।
सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा।
इन गतिविधियों की होगी अनुमति
चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी।
सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संधि के तहत पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा।
रेड जोन
इस जोन में निषिद्ध क्षेत्र में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी। अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति होगी।
अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत 4 पहिया वाहन (चालक के अलावा 2 यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं।
ऑरेंज जोन
रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके अलावा टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी। अनुमति दी गई गतिविधि के लिए व्यक्ति और वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री की अनुमति होगी जबकि दुपहिया वाहन पर दो लोग सवारी कर सकते हैं।
ग्रीन जोन
सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिन पर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।