इंदौर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के कई उपाय जारी हैं। 25 मार्च से संपूर्ण देश में लॉकडाउन और इंदौर में जारी कर्फ्यू के चलते जिला प्रशासन 28 मार्च से शहर में ऑड और ईवन (सम और विषम) नियमों को लागू करने जा रहा है। जिलाधीश लोकेश जाटव के अनुसार अब 27 मार्च आवश्यक वस्तुओं के लिए जिन दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, अब वे सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ही चालू रहेंगी।
जिलाधीश जाटव के अनुसार शहर में कोरोना वायरस के नए प्रकरणों को देखते दुकानों के खोलने का तो वक्त बदला ही गया है, साथ ही साथ लोगों के लिए ऑड और ईवन नियम लागू किया जा रहा है। 28 मार्च से 14 अप्रैल तक ऑड और ईवन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
इसी तरह 31 मार्च को ODD और 1 अप्रैल को EVEN नंबरों के वाहनों को सड़कों पर निकलने की इजाजत होगी जबकि 2 अप्रैल को वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी हर तीसरे दिन वाहन सड़कों पर नहीं होंगे। यह ODD और EVEN का यह सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इंदौर में एक दिन विषम, दूसरे दिन सम और तीसरे दिन पूर्ण प्रतिबंध को कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जिलाधीश के अनुसार प्रतिबंधित छूट की अवधि में दो पहिया वाहन पर सिर्फ 1 व चार पहिया वाहन में 2 लोगों से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलने वाले सभी नागरिकों को मास्क लगाना होगा। इसके लिए वे कपड़ा, गमछे का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जिन लोगों को जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दे रखी है, उन पर ODD और EVEN का नियम लागू नहीं होगा।